कोविड-19 संदिग्ध प्रकरणों के लिये होम क्वारेंटाईन की मार्गदर्शिका एवं दिशा निर्देश  
कोविड-19 संदिग्ध प्रकरणों के लिये होम क्वारेंटाईन की मार्गदर्शिका एवं दिशा निर्देश

 


ग्वालियर। राज्य शासन ने होम क्वारेंटाईन में रह रहे व्यक्ति के लिये मार्ग दर्शिका एवं दिशा निर्देश जारी किये हैं। कहा गया है कि इन व्यक्तियों को :-
1. साफ हवादार कमरे में रखें जिसमें अटेच्ड शौचालय उपलब्ध हो। व्यक्ति को किसी भी अन्य कमरे में ना जाने दिया जाये।
2. अगर परिस्थतिवश किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति के साथ उसी कमरे में रहना पड़े, तो कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें।
3. पृथक कमरा नहीं होने एवं अधिक सदस्य होने की स्थिति में चिन्हांकित अस्पतालों में बनाये गये क्वारेंटाईन वार्ड में रखा जाये।
4. वृद्धजन, गर्भवती महिलाएँ, छोटे बच्चों एवं ऐसे बीमार व्यक्ति, जिन्हें उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, अस्थमा एवं कैंसर आदि बीमारियाँ हो, से दूर रखा जाये।
5. घर से बाहर ना निकलने दिया जाये। किसी भी स्थिति में सामाजिक अथवा धार्मिक आयोजन जैसे शादी अथवा प्रार्थना सभा में सम्मलित ना होने दिया जाये।
होम क्वारेंटाईन में रह रहे व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जायें:-
1. बार-बार साबुन एवं पानी से हाथ धोये जायें अथवा एल्कोहल युक्त सेनेटाईजर से हाथ साफ किये जायें।
2. घरेलू समान जैसे खाने के बर्तन, उपयोग किये कपड़े एवं चादरें परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा ना किया जाये तथा स्वयं धोये जायें।
3. हमेशा सर्जिकल मास्क लगाया जाये तथा हर 6 से 8 घण्टे बाद मास्क बदल कर बन्द ढक्कन वाले कूडेदान में निष्पादन किया जाये। डिस्पोजेबल मास्क का पुन: उपयोग ना करें।
4. कपडे़ के मास्क को उपयोग करने के बाद स्वयं अच्छी तरह से साबुन से धोकर धूप में सुखाकर एवं प्रेस करने के बाद ही पुन: उपयोग में लायें।
5. स्वयं के शरीर का तापमान नियमित अन्तराल पर जांचा जाये।
6. अगर खांसी, बुखार तथा सांस लेने में तकलीफ हो, तो तुरन्त अपने जिले में कोविद-19 कंट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर 104, 181 पर सम्पर्क करें।
7. होम क्वारेंटाईन के दौरान खुद को रचनात्मक गतिविधियों जैसे व्यायाम तथा योग आदि में व्यस्त रखें। नियमित रूप से पौष्टिक आहार एवं पानी का सेवन किया जाये।